प्रवासी मजदूरों को दो माह का नि:शुल्क राशन वितरण

प्रवासी मजदूरों को दो माह का नि:शुल्क राशन वितरण
बैतूल। मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल द्वारा आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को माह मई एवं जून 2020 हेतु गेहूं पांच किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से 10 किलोग्राम गेहूं एकमुश्त (दो माह का) माह जून 2020 से उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत केवल उन्हीं प्रवासी मजदूरों को गेहूं प्राप्त करने की पात्रता होगी, जिनके द्वारा वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन प्राप्त नहीं किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों का चयन स्थानीय निकाय द्वारा किया गया है। इन चिन्हित परिवारों को पात्रतानुसार संलग्न दुकान से नि:शुल्क गेहूं का वितरण कराया जा रहा है। चिन्हांकन की कार्यवाही सतत् रूप से जारी है, जिसमें सम्मिलित किए जाने वाले परिवारों को खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है।
प्रवासी मजदूरों को पीओएस मशीन के माध्यम से ही गेहूं का वितरण किया जा रहा है तथा प्रवासी मजदूरों को गेहूं वितरण पीओएस मशीन पर पृथक श्रेणी में प्रदर्शित कराया गया है, जिन्हें आईडी के आधार पर पीओएस मशीन से गेहूं का वितरण कराया जा रहा है। वितरण के समय संबंधित हितग्राही की पहचान के दस्तावेज से पुष्टि की जा रही है एवं वास्तविक हितग्राही को ही गेहूं का वितरण किया जा रहा है।
चिन्हांकित परिवारों को संबंधित उचित मूल्य दुकान से ही खाद्यान्न प्राप्त करना होगा अर्थात् इन्हें पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत जिन हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता है, उन्हें विभाग द्वारा पृथक से सूचित किया जा रहा है।