कोयला खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई

कोयला खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई
बैतूल। जिले की तहसील घोड़ाडोंगरी एवं शाहपुर अंतर्गत खनिज विभाग द्वारा जांच के दौरान कोयला खनिज का अवैध परिवहन करना पाया जाने पर अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध प्रकरण बनाए जाकर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।
परिवहनकर्ताओं द्वारा न्यायालय में प्रशमन नहीं करने पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा कोयला खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) की धारा 22 के अंतर्गत सिविल न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
जिन अवैध परिवहनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें सूरज पिता मंडू मर्सकोले निवासी डुल्हारा
घोड़ाडोंगरी वाहन क्रमांक एमपी 09 एचएफ 9501, सूरज पिता मंडू मर्सकोले निवासी डुल्हारा घोड़ाडोंगरी एवं फगन मर्सकोले निवासी डुल्हारा घोड़ाडोंगरी ट्रैक्टर बिना नंबर (स्वराज) मय ट्राली, सूरज पिता मंडू मर्सकोले निवासी डुल्हारा घोड़ाडोंगरी एवं फगन मर्सकोले निवासी डुल्हारा घोड़ाडोंगरी ट्रैक्टर बिना नंबर (मेसी कंपनी) मय ट्राली, सूरज पिता मंडू मर्सकोले निवासी डुल्हारा घोड़ाडोंगरी वाहन क्रमांक एमपी-20 एचबी 2906, निर्मला पति अशोक निवासी डकाच्या लसुडिय़ा शाहपुर वाहन क्रमांक एमपी-09 एचएफ 8295, अरशद कुरैशी निवासी शाहपुर ग्राम टेमरूमाल घोड़ाडोंगरी ट्रैक्टर बिना नंबर (एमएचटी 3522) मय ट्राली, उत्तम विश्वास निवासी शिवसागर चोपना एवं विनोद उइके निवासी गोलईखुर्द चोपना ग्राम गोलईखुर्द घोड़ाडोंगरी ट्रैक्टर बिना नंबर (सोनालिका) मय ट्राली, संतोष पिता सूरतराम पंद्राम, हुसैलन पिता जिबराइल खान निवासी सारनी एवं अरशद वल्द इरशाद कुरैशी निवासी शाहपुर ग्राम दौड़ी मालवर शाहपुर वाहन क्रमांक एमएच-40 बीजी-4241 शामिल हैं।