अवैध मदिरा विक्रय के10 प्रकरण पंजीबद्ध

अवैध मदिरा विक्रय के 10 प्रकरण पंजीबद्ध
बैतूल। मुरैना जिले में जहरीली शराब से हुई जनहानि को देखते हुए ऐसी घटना जिले में ना हो, इस बात के दृष्टिगत 13 जनवरी को जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, परिवहन, संग्रहण की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कलेक्टर श्री राकेश सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी श्री एसके उरांव के मार्गदर्शन और सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री अशोक कुमार माहोरे के नेतृत्व में वृत्त सारणी एवम् शाहपुर में आबकारी और पुलिस विभाग द्वारा ग्राम पुरानी सारणी बस्ती, नहर, मोरडोंगरी, धसेड़, सलैया, घोड़ाडोंगरी, रातामाटी, कान्हावाड़ी, चोपना गुग्घी आदि स्थानों में सामूहिक दबिश की कार्यवाही की गई।
जिला आबकारी अधिकारी श्री एसके उरांव ने बताया कि उक्त कार्यवाही के दौरान अलग-अलग स्थानों से कुल 3250 किलो महुआ लाहन और 40 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा, 3 बियर, 12 पाव देशी प्लेन मदिरा, बरामद कर मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क एवं च के तहत 10 प्रकरण कायम किये गए। जप्त मदिरा एवं नष्ट किये गए महुआ लाहन का अनुमानित मूल्य एक लाख 67 हजार 760 रुपये है।
कार्यवाही के दौरान वृत्त सारणी प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक श्री राजेश वट्टी, वृत्त शाहपुर प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक श्री सुरेन्द्र देवांगन, श्री गौरव पाण्डेय, श्री दिलीप कुमार भादे, श्री गोवर्धन पाठे तथा समस्त आबकारी आरक्षक, नगर सैनिक, जिला पुलिस बल बैतूल एवं थाना सारणी का पुलिस स्टाफ का योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, परिवहन, संग्रहण की रोकथाम हेतु कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।