फीस प्रतिपूर्ति का 20% अग्रिम भूगतान होगा, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा आदेश जारी

फीस प्रतिपूर्ति का 20% अग्रिम भूगतान होगा, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा आदेश जारी
बैतूल, (सचिन बिहारिया)। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं में वंचित समूह के अंतर्गत निशुल्क अध्यनरत छात्र-छात्राओं की सत्र 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति किए जाने के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से आदेश जारी किए जा चुके हैं।
आदेश में लिखा गया है कि पूर्व में जारी की निर्देशों के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के कारण शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत के अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं की सत्र 2019-20 में अशासकीय विद्यालयों द्वारा फीस प्रतिपूर्ति के प्रपोजल तैयार करने तथा नोडल अधिकारियों को प्रपोजल के सत्यापन करने में समस्या आ रही है। इस आपदा की परिस्थिति में सत्र 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
जिसमें सत्र 2019-20 में शिक्षा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की संख्या एवं अशासकीय स्कूल द्वारा अन्य बच्चों से ली जाने वाली फीस अथवा शासन का इस वर्ष का प्रति छात्र व्यय राशि ₹5116/- इसमें से जो भी कम हो के मान से पात्रता अनुसार की जाने वाली फीस प्रतिपूर्ति की 20% राशि संबंधित गैर अनुदान एवं मान्यता प्राप्त स्कूलों को अग्रिम रूप से जारी की जाए।
प्रपोजल हेतु जिला शिक्षा केंद्र में पूर्व वर्षों से ही प्राइवेट स्कूल का बैंक डिटेल, ब्रांच का नाम खाता क्रमांक एवं आईएफएससी कोड की जानकारी उपलब्ध है अतःजिले से 20% राशि पात्रता अनुसार इन प्राइवेट स्कूलों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाए।
सत्र 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति के मुख्य प्रपोजल हेतु राज्य शिक्षा केंद्र से जिला शिक्षा केंद्र को ₹96 करोड़ की राशि प्रेषित किए जा चुके हैं सत्र 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल अशासकीय स्कूल के माध्यम से आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त होने पर इस अग्रिम प्रदत्त राशि को समायोजित कर शेष राशि का भुगतान अशासकीय विद्यालय को नियमानुसार किया जाना है।
राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जारी पत्र में सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए दिनांक 15 जनवरी 2021 तक संबंधित अशासकीय विद्यालयों को सत्र 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए कुल आकलित राशि की 20 प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप में जारी किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।