उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर उपहति कारित करने वाले आरोपी को सजा

उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर उपहति कारित करने वाले आरोपी को सजा
छिन्दवाड़ा, (दुर्गेश डेहरिया)। पांढुर्ना पुलिस ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले के खिलाफ अपराध क्रमांक 595/13 प्रकरण क्रमांक 612/13 अंतर्गत धारा 279 337 भादवी में आरोपी शेख वसीम पिता शेख मुर्तजा 35 वर्ष निवासी शनिवार पेठ वरुड जिला अमरावती महाराष्ट्र को विचारण के दौरान न्यायिक हिरासत में पूर्व में बिताई गई अवधि के कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी जितेंद्र ने दिनांक 28/10/2013 को थाना पांढुर्ना में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह शांतिनिकेतन पांढुर्णा में रहता है।
उक्त दिनांक को रात्रि करीब 8:30 बजे वह एक्टिवा गाड़ी क्रमांक एमपी 28 एस 9200 से घर से मेडिकल स्टोर जा रहा था और जैसे ही वह हरीश ऑयल मिल के सामने रोड पर पहुंचा तो पीछे अमरावती रोड की तरफ से ऑटो क्रमांक MH 27 AF0681 को आरोपीशेख वसीम ने तेज रफ्तार में लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाया और पीछे से उसकी एक्टिवा गाड़ी को ऑटो से ठोस मार दिया जिससे फरियादी रोड पर गिर गया।
फरियादी को दाहिने हाथ की कलाई कोहली के पास एवं सिर में चोट लगी मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मध्य प्रदेश शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पैरवी की गई।