कोविड के नये स्ट्रेन को देखते हुए जिले में संक्रमण से बचाव को लेकर सख्ती, जिला कलेक्टर ने जारी किए नये आदेश

कोविड के नये स्ट्रेन को देखते हुए जिले में संक्रमण से बचाव को लेकर सख्ती, जिला कलेक्टर ने जारी किए नये आदेश
बैतूल। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए बैतूल जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है जिसको लेकर बैतूल जिला कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस ने गुरुवार को नए आदेश जारी किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक 22 फरवरी में विचारोपरांत लिए गए निर्णयो के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 के प्रकरणों में तेजी से वृद्धि के दृष्टिगत कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु धारा 144 के तहत आदेश पारित कियेे गये।
इस आदेश में जिला कलेक्टर द्वारा आदेशित किया गया हैं कि महाराष्ट्र राज्य से जिला बैतूल क्षेत्र में आने वाले आमजनों को जिले की सीमा में प्रदेश के दौरान बैतूल-परतवाडा रोड पर खोमई बेरियर, प्रभातपट्टन-वरुड रोड पर गौनापुर बेरियर तथा मुलताई नागपुर रोड पर खंबारा टोल नाके पर मेडिकल प्रमाण पत्र/धर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी। मास्क फेस कवर पहनना तथा इस दौरान सोशल डिस्टैसिंग का पालन करना, सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य किया जाता है। इसका पालन कराने की जवाबदारी संबंधित वाहन चालका परिचालक की भी रहेगी।
इसके साथ ही कोविड-19 के लक्षण परिलक्षित होने पर संबंधित व्यक्तियों की RAT संपलिंग भी कराई जावेगी। उक्त जाँच केन्द्रों पर नियुक्त जाँच दल द्वारा उपरोक्तानुसार जाँच कर संतुष्ट होने पर ही आगंतुकों को जिला क्षेत्र में प्रवेश दिया जायेगा।
जिले की सीमा में प्रवेश के पूर्व चेक पोस्ट पर स्थापित जाँच टीम में सभी आमजनों को तापमान
(TeMPerature) चेक कराना अनिवार्य होगा। जाँच के दौरान मंदिग्ध गिंभीर लक्षण वाले व्यक्ति को institutional क्वारंटीन करायगे एवं स्वस्थ लिक्षण रहित व्यक्ति को 07 दिवस के लिए होम क्वारंटीन रहना अनिवार्य होगा।
जिले की सीमा में मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य किया जाता है। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित किया जाता है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित को अर्थदण्ड से दंडित कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
जिले के समस्त प्रकार के प्रतिष्ठानों में क्रेता, विक्रेता को मास्क, फेस कवर,सेनेटाईजर का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन किये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
अंतिम संस्कार में अधिकतम 30 (तीस) व्यक्ति शामिल होंगे, इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर से लेना होगी।
विवाह समारोह हेतु अधिकतम वर-वधु की तरफ से कुल 100 (सौ) व्यक्ति शामिल होंगे। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इन्सीईन्ट कमाण्डर से लेना होगी। जिले के सभी मांगलिक भवन, मैरिज गार्डन संचालक बिना अनुमति के कोई विवाह कार्यक्रम अथवा अन्य किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं होने देंगे।
जिले के समस्त स्थानों पर धार्मिक, सामाजिक मेला, जुलूस व इसी प्रकार के अन्य आयोजन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर की पूर्वानुमति उपरांत ही किये जा सकेंगे। किसी भी प्रकार भंडारे का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश जिला कलेक्टर द्वारा तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त तक जारी किया गया।