जघन्य चिन्हित प्रकरण में नाबालिग पीड़िता के बलात्कारी को शेष जीवन पर्यंत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई

जघन्य चिन्हित प्रकरण में नाबालिग पीड़िता के बलात्कारी को शेष जीवन पर्यंत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई
छिन्दवाड़ा, (दुुुर्गेश डेहरिया)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार बरकडे ,चौरई के द्वारा थाना चौरई के अपराध क्रमांक 222/2018 एवं विशेष सत्र क्रमांक 53/20 के आरोपी महेंद्र पिता राम प्रसाद नायक उम्र 40 वर्ष निवासी सिगोंड़ी को धारा 376(3), भा द वि एवं धारा 3 ,4 पोक्सो एक्ट मे दोषी पाते हुए आजीवन कारावास, जो कि अभियुक्त शेष प्राकृत जीवन काल तक होगा एवं 2000 -2000रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
घटना में दिनांक 26/07/ 2018 को प्रार्थीया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 25/07/2018 को दोपहर करीब 12:00 बजे वह नारायण पटेल के खेत की तरफ घर के बैल ढोर चराने अकेले गई थी।
उसी समय पड़ोसी गांव सिंगोड़ी का आरोपी महेंद्र पीडिता के पास आया और उसका हाथ पकड़ कर मुंह दबाया और उसे जमीन पर एक हाथ से एवं मेरे पैर में पैर फंसा कर गिरा कर उसके साथ गलत काम किया और बोला की सीधी रह नहीं तो मारूंगा किसी को बताया तो जान से मारने की धमकी देते हुए गंदी गंदी गालियां दिया। जब पीडिता ने चिल्लाई तो चाचा खेत की तरफ से दौड़कर आए।
महेंद्र उन्हें देखकर पीडिता को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया फिर वह चाचा के साथ घर आई और घटना की पूरी जानकारी अपनी मां को बताई। मेरे पापा घर पर नहीं थे जब वे शाम को घर आए तो पूरी बात पापा को बताई। थाना चांद द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था|
उक्त प्रकरण जघन्य सनसनी का होने से उक्त प्रकरण की निगरानी विजय यादव संचालक लोक अभियोजन एवं विवेक अग्रवाल पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण की सतत् मानीटिरिंग की गई।
मामले में उप संचालक गोपाल कृष्ण हलदार, समीर पाठक जिला अभियोजन अधिकारी के दिशा निर्देश पर दिनेश उइके अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, अभय सिंह ठाकुर विशेष लोकअभियोजक ,लोकेश घोरमारे विशेषलोकअभियोजक, प्रवीण कुमार मर्सकोले विशेषलोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई थी।