26 मई से बैंक में पैसा जमा और निकालने के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आप बैंक में अपने पैसे जमा कराने या निकालने जा रहे है तो यह खबर आपके बड़े काम की है। 26 मई से बैंक में पैसा अब जमा कराने और निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया गए हैं। अब बैंक में लेनदेन के लिए आपको इन नियमों का पालन करना होगा। नए नियम के मुताबिक अब बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते वक्त आपको पैन (PAN Card) या आधार (Aadhar Card) देना जरूरी हैं।
किन ट्रांजैक्शन में जरूरी होगा PAN-Aadhaar
- किसी बैंकिंग कंपनी या कॉरपोरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक वित्त वर्ष में एक या एक से ज्यादा खाते में नकद 20 लाख रुपए जमा करने पर पैन-आधार जरूरी होगा.
- एक वित्त वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से ज्यादा अकाउंट से 20 लाख रुपए के कैश विड्रॉल के लिए भी जरूरी होगा.
- बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर पैन-आधार देना अनिवार्य होगा.
करंट अकाउंट खोलने के लिए भी Pan Card जरूरी
अब किसी को भी करंट अकाउंट खोलने के लिए अपना पैन कार्ड दिखाना होगा. वहीं, जिन लोगों का बैंक अकाउंट पहले से पैन से लिंक हैं, लेकिन लेनदेन के समय उन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा.
Cash-Transaction पर पैनी नजर
सरकार इस कदम के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है. भारी भरकम कैश ट्रांजैक्शन तो करते हैं पर उनके पास ना तो पैन कार्ड है और न ही वो आयकर रिटर्न भरते है. ऐसे ट्रांजैक्शन करने के दौरान पैन नंबर (PAN Number) पर इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) आसानी से ऐसे ट्रांजैक्शन का पता लगा सकेगा.