आधार कार्ड को लेकर देश में चल रही धोखाधड़ी को लेकर सरकार ने एडवायजरी जारी की है. सरकार (Meity) का कहना है कि अपने आधार की फोटोकॉपी किसी भी संगठन के साथ शेयर न करें. केवल उन्ही संगठन के साथ शेयर करें, जिन्होंने UIDAI से उपयोगकर्ता लाइसेंस (User Licence) प्राप्त किया है, वो किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं.

बता दें होटल या फिल्म हॉल जैसी बिना लाइसेंस वाली निजी संस्थाओं को आधार कार्ड की कॉपी इक्ट्ठी करने या रखने की अनुमति नहीं है. यह आधार अधिनियम 2016 के तहत एक अपराध है. अगर कोई प्राइवेट फाउंडेशन आपके आधार कार्ड को देखने की मांग करती है, या आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगती है, तो कृपया वेरिकाई करें कि उनके पास UIDAI से वैलिड यूजर लाइसेंस है.
इन बातों का रखें ख्याल
- सरकार ने इसके संभावित इस्तेमाल को लेकर किया आगाह
- Masked आधार का करें इस्तेमाल
- इसमें आधार के अंतिम चार अंक ही दिखाई देंगे
- इसे UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है
- इसके लिए सेलेक्ट करें Masked Aadhar का ऑप्शन और डाउनलोड करें
- किसी भी आधार को वेरिफाइड करने के लिए https://myaadhaar.uidai.gov.in/verifyAadhaar पर कर सकते हैं
ऑफ़लाइन वेरिफिकेशन के लिए, mAadhar मोबाइल एप्लिकेशन में QR कोड स्कैनर का इस्तेमाल करके ई-आधार या आधार पत्र या आधार पीवीसी कार्ड (Aadhaar PVC Card) पर क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं.
Permanent Delete कर दें जानकारी
सरकार का कहना है कि ई-आधार डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट कैफे/कियोस्क में सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग करने से बचें. अगर आप ऐसा करते हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप ई-आधार की सभी डाउनलोड की गई कॉपी को उस कंप्यूटर से permanent delete करें.