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मारपीट करने वाले आरोपियों को कारावास की सजा
छिन्दवाड़ा, (दुर्गेश डेहरिया)। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्ना नीरज कुमार प्रजापति ने प्रकरण क्रमांक 475/16 अंतर्गत धारा 294,323,334,506,34 भादवि के आरोपियों सतीश पिता गुलाब एवं बारक्या उर्फ पुंडलिक पिता कैलाश को धारा 323,334 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुये न्यायालय उठने तक कारावास एवं कुल 1400 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
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