सागौन काष्ठ के अवैध परिवहन पर कारावास एवं 24000 हजार रूपये अर्थदंड
छिन्दवाड़ा, (दुर्गेश डेहरिया)। मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी शिव मोहर सिंह द्वारा वन विभाग वन परिक्षेत्र छिन्दवाडा के द्वारा पेश प्रकरण मे आरोपी सचिन विश्वकर्मा उम्र 19 वर्ष पिता नेत्रराम विश्वकर्मा एवं आरोपी जय कुमार डेहरिया उम्र 19 वर्ष पिता जवर सिंह डेहरिया दोनो निवास ग्राम जटामा थाना चांद जिला छिन्दवाडा को म0प्र0 वन उपज व्यापार विनिमय अधिनियम 1969 धारा 5 एवं म0प्र0 वन उपज व्यापार अधिनियम धारा 17 भारतीय वन अधिनियम धारा 66 का मे कुल 24000 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दंण्डित किया गया।
पैरवीकर्ता वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर छिन्दवाडा ने बताया की बीट प्रभारी सिरकुही मे पदस्थ अनिल खोबरिया के द्वारा दिनांक 27/09/2016 को रात्री के 2 बजे चेकिंग के दौरान एक मोटर साइकल को घेरा बन्दी करके पकडा गया।
जिसमे आरोपी सचिन विश्वकर्मा एवं जय कुमार डेहरिया द्वारा ताजी गीली सागौन लकडी जो कि आरोपी संजू काकोडिया एवं आरोपी विनोद सिरसाम के द्वारा सरकारी जंगल से काटकर उन्हें विक्रय की गई थी को अवैध रूप से खरीद बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के परिवहन कर ले जा रहे थे इस कारण अभियुक्तगण के विरुद्ध वन अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण के अन्य अभियुक्तगण संजू एवं विनोद को न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया गया है।