मारपीट के आरोपियों को 3-3 माह की सजा और 1000-1000 रू जुर्माना
छिन्दवाड़ा, (दुर्गेश डेहरिया)। विगत दिवस न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी राहुल जैन द्वारा थाना मोहखेड के अपराध क्रं 102/16 धारा 324 भा.दं.वि व 323 भा.दं.वि में आरोपी मंगलू उर्फ विजय पिता शंकर पवार उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम नरसला एवं कृष्णा पवार पिता रामचंन्द्र फरकाड़े उम्र 27 वर्ष एवं देवीलाल पिता कन्हैया पवार उम्र 30 वर्ष दोनो निवासी ग्राम कामठी थाना मोहखेड़ को धारा 324 भा.दं.वि. में 3-3 माह की सजा व धारा 323 भा.दं.वि. में 500-500 रू के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन अधिकारी संजय शंकर पाल द्वारा बताया गया कि प्रार्थी नरेश डिगरसे ने थाना मोहखेड में उपस्थित होकर इस आशय से रिपोर्ट लिखाई कि 20/03/16 को वह अपने बुआ के घर नरसला गया था वापिस घर लौटते समय कामठी व भाजीपानी डेम के पास रोड पर नरसला का मंगलू व अन्य दो लडके जिनका नाम उसे पता नहीं है तीनो ने मिलकर पुरानी रंजीश के चलते गंदी-गंदी गाली दी मंगलू ने उसे गुप्ती से मारा जिससे उसे दाहिने हाथ पर चोट लगी मंगलू के साथी ने उसे सिर व कमर पर लाठी से मारा जिससे उसे सिर व कमर में चोट आई थी । प्रकरण की विवेचना सतीश कुमार शर्मा विवेचनाधिकारी द्वारा कि गई थी।