इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, एक निश्चित अमाउंट का भुगतान करने पर इस राशि पर टैक्स अप्लाई होता है. चाहे यह कमीशन हो, सैलरी हो या किसी दूसरे सोर्स से हुआ इनकम क्यों न हो, टैक्स का एक हिस्सा इससे डिडक्ट होता है. डिडक्ट की गई राशि यानी टीडीएस परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन में जमा करा दी जाती है. आज एक ही शख्स का इनकम कई सोर्स से है.
ऐसे में कई बार उसका टीडीएस (TDS) कट जाता है और इसका पता ही नहीं चल पाता. ऐसे में शख्स को टीडीएस को लेकर संदेह हो जाता है. कुछ लोग रिटर्न फाइल नहीं करते. इस वजह से वह अपनी टीडीएस राशि गवां देते हैं. आप चाहें तो टीडीएस का स्टेटस (TDS Status) जान सकते हैं. यह पैन नंबर (Pan Number) के जरिये आप यह जान सकते हैं कि आपका कोई टीडीएस कटा है या नहीं.
पैन नंबर के जरिये TDS स्टेटस
- अगर आप पैन नंबर के जरिये टीडीएस का स्टेटस जानना चाहते हैं तो आपको कुछ ऑनलाइन प्रोसेस जानना होगा. इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम यहां जान लेते हैं.
- सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट लिंक www.tdscpc.gov.in/app/tapn/tdstcscredit.xhtml पर विजिट करना होता है
- अब आपके सामने वेरिफिकेशन कोड का बॉक्स होगा जिसमें शो कर रहे कोड को डालना होता है
- अब ‘Proceed’ पर क्लिक करें
- क्लिक करने के बाद नए पेज में PAN और TAN नंबर डालना होता है
- फिर फाइनेंशियल ईयर, तिमाही यानी क्वार्टर और टाइप ऑफ रिटर्न सलेक्ट करें
- अब ‘Go’पर क्लिक करें
- ऐसा करने पर स्क्रीन पर आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी.
तब राशि हो जाती है वापस
अगर आप इनकम टैक्स (Income Tax) स्लैब में नहीं आते हैं तो आपको यह टीडीएस (TDS) का पैसा वापस मिल जाता है. इसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना होगा. जैसे ही आप आईटीआर में पैन नंबर डालते हैं, आपका पूरा रिकॉर्ड इससे जुड़ जाता है. अगर आप टैक्स स्लैब से बाहर हैं तो टीडीएस राशि वापस कर दी जाती है.