त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
बैतूल। राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम तीन चरणों में सम्पन्न होने के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।
इस अवधि में जिले के समस्त पंचायत क्षेत्रों में सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन, सामान्य आचरण, निर्वाचन में धर्म सम्प्रदाय, जाति के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना एवं किसी धर्म के पूजा स्थल का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जा सकेगा, अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं की जाएगी, मिथ्या समाचार का प्रकाशन नहीं किया जा सकेगा, पोस्टर पम्पलेट परिपत्र का प्रकाशन में प्रकाशक का नाम सहित प्रकाशन करना अनिवार्य होगा, चुनाव में विघ्न नहीं डालना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर दूरी तक चुनाव प्रचार या मत का याचना नहीं करना, मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का परितोषित या प्रलोभन नहीं देना, मतदान केन्द्र तक लाने एवं ले जाने में वाहन का प्रयोग नहीं करना, मतदान के समाप्ति के 48 घण्टा के कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं करना एवं शराब की दुकान बंद रखना, शासकीय परिसम्पत्तियों पर झण्डा पोस्टर का उपयोग नहीं करने जैसे नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
चुनाव प्रचार के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग अनुमति प्राप्त कर निर्धारित समय के दौरान ही किया जा सकेगा। शस्त्रों का उपयोग लाना एवं ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मंत्रीगणों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्वेच्छानुदान प्रतिबंधित रहेगा। पंचायतों में किसी भी तरह के नए कार्य स्वीकृत नहीं होंगे एवं भूमि पूजन, लोकार्पण भी नहीं किया जाएगा। पूर्व में प्रगतिरत कार्य नियमानुसार किए जाएंगे। शासकीय कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी।