नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 11 जून से लिये जायेंगे नाम निर्देशन -पत्र
बैतूल। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 11 जून से नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन- पत्र लेने की सभी तैयारियां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कर ली गयी है। निर्वाचन की सूचना, सीटों के आरक्षण की सूचना और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र लेने का कार्य 11 जून को सुबह 10.30 बजे से शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र लेने की अंतिम तारीख 18 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। इसी दिन अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा।
मतदान
प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई और दूसरे चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी।
निक्षेप राशि
नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। नगर पालिका परिषद के लिए 3 हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए एक हजार रूपये की निक्षेप राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निर्धारित निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करनी होगी। नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकार्ड, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा। नगरीय निकाय निर्वाचन में ‘नोटा’ (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे।
ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे
नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन (OLIN) की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अभ्यर्थी स्वयं लैपटॉप-डेस्कटॉप या साइबर कैफे, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नाम निर्देशन-पत्र भर सकता है। ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन-पत्र की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
आरक्षित वर्ग के पदों के अभ्यर्थियों को देना होगा जाति प्रमाण-पत्र
अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन-पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति/वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वे नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन के निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी का (आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में) नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
जिले में कम से कम 5 आदर्श मतदान केन्द्र बनायें – बसंत प्रताप सिंह
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि जिले में कम से कम पांच मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केन्द्र के रूप में तैयार किया जाए। इन मतदान केंद्रों में मतदान दिवस पर जरूरी व्यवस्थाएँ कर आदर्श मतदान केंद्र बनाया जा सकता है।
आदर्श मतदान केन्द्र की विशेषताएँ
मतदान केन्द्र भवन के भू-तल पर बनायें। प्रवेश द्वार को तोरण द्वार, रंगोली, गुब्बारों एवं फूलों आदि से सजायें। मतदाताओं के लिए छायादार प्रतीक्षा कक्ष, बैठने के लिए कुर्सियां/स्वच्छ दरी आदि की व्यवस्था करें। पेयजल, शौचालय की व्यवस्था और सुगम पहुँच मार्ग बनायें। महिला एवं पुरूषों के लिए पृथक-पृथक लाइन बनाने के साथ ही वरिष्ठ, वृद्ध, बीमार एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतदान में प्राथमिकता दिलाये। प्रवेश एवं निर्गम द्वार पृथक-पृथक बनायें। रैम्प और व्हीलचेयर और फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था करें। मतदान केन्द्र के पास सुविधा केन्द्र की स्थापना और आदर्श मतदान केन्द्र के प्रत्येक मतदाता को 100 प्रतिशत मतदाता पर्ची का वितरण करें।
नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान प्रात: 7 बजे से सायं 5 बजे तक होगा
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के समय मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मतदान के समय में आंशिक संशोधन करते हुए मतदान का समय प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया था। आयोग द्वारा उक्त समय पर पुन: विचारोपरान्त नगरीय निकायों के निर्वाचन में मतदान का समय पूर्व में निर्धारित प्रात: 7 बजे से