मारपीट के आरोपी को एक वर्ष की सजा व 1000/- हजार रूपये अर्थदण्ड
छिन्दवाड़ा, (दुर्गेश डेहरिया)। विगत दिवस न्यायिक दण्डाधिकारी मेहताब सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिन्दवाडा द्वारा आरोपी पितरू किरार पिता स्व0 प्रेमा किरार उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम पिंडरई थाना मोहखेड जिला छिन्दवाडा को धारा 325 भादवि मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड दंण्डित किया गया है।
पैरवीकर्ता संजय शंकर पाल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 2/2/2016 को प्रार्थिया पार्वती किरार के साथ रात 8 बजे आरोपी पितरू शराब पीकर आया और बोला की घर खाली करो कहकर गाली गलौच करने लगा प्रार्थिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपी प्रार्थिया को लकडी से मारपीट करने लगा जिसे प्रार्थिया को दाहिने हांथ चोट पहुंचाकर फ्रेक्चर कारित किया प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मोहखेड मे आरोपी के विरूद्व रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह द्वारा कर अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया।