आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की तारीख को बढ़ाने के बाद 30 जून कर दिया जा चुका है। अगर आप अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो आपको दुगना पैसा देना होता है। दरअसल 31 जून 2022 से पेन नंबर आधार कार्ड के अलावा लिंक कराने पर ₹500 का जुर्माना देना अहम होता है। लेकिन 30 जून तक लिंक न कराने पर उसके बाद 1000 रुपए तक देना जरुरी होता है।
सीबीडीटी ने जानकारी दिया है कि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो इसलिए उन्हें यह सुविधा का फायदा मिलने जा रहा है। आधार कार्ड को पैन के साथ 31 जून तक लिंक किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करना करने पर पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। वही आधार कार्ड से लिंक ना होने वाले पेन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। फिर आप उनका यूज नहीं कर सकते हैं। जिसकी वजह से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है।
ऐसे करें लिंक
इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
आधार लिंक सेक्शन पर क्लिक करें।
अब अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और नाम लिखें। इसके बाद लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें। यह प्रकिया पूरी करते ही आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा।
आप एसएमएस के जरिए भी यह काम कर सकते हैं। इसके लिए अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें और इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर डालें। फिर 10 अंकों का पैन नंबर डालें। अब इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।