मदिरा का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को कारावास एवं अर्थदंड
छिन्दवाड़ा, (दुर्गेश डेहरिया)। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिवमोहर सिंह द्वारा आबकारी वृत्त पांढुर्ना के द्वारा शराब के अवैध परिवहन के संबंध पेश प्रकरण में आरोपी प्रवीण पिता देवीदास उइके निवासी पिपलपनी थाना पांढुर्ना को 1 वर्ष के कारावास एवं 25000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
घटना के संबंध में पैरवीकर्ता वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर के द्वारा बताया गया कि दिनांक 15/2/2022 को आबकारी वृत्त पांढुर्ना में पदस्थ आबकारी उपनिरीक्षक आकाश मेश्राम हमराह स्टाफ के साथ ग्राम पीपलपनी क्षेत्र में गश्ती कर रहे थे गश्ती के दौरान उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि पीपलपनी से N H 47 सड़क मार्ग से प्रवीण उईके नाम के व्यक्ति के द्वारा मोटर साईकल से दो केन में विक्रय के इरादे से हाथ भट्टी महुआ शराब का परिवहन किया जा रहा है।
मुखबिर सूचना के आधार पर आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा आरोपी को 60 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब सहित पकड़ा आरोपी के द्वारा उक्त शराब के संबंध में वैधानिक दस्तावेज पेश न करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया।