गाली गलौच कर मारपीट करने वाले आरोपियों को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू का जुर्माना
छिन्दवाड़ा, (दुर्गेश डेहरिया)। थाना मोहगांव के अपराध क्रमांक-94/2016 अंतर्गत धारा- ,294, 323, 324, 325, 506, 34 भादवि. के आरोपीगण गोलू उर्फ प्रवीण पिता दशरथ बाडोदे उम्र- लगभग 33 वर्ष, विनोद पिता धनराज बाडोदे उम्र- 40 वर्ष, निवासीगण ग्राम कोपरावाडी थाना मोहगांव को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर, द्वारा आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी विनोद को 325 भा.द.वि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-रू जुर्माना एवं आरोपी प्रवीण को 325/34 भा.द.वि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-रू जुर्माना का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अखिल कुमार कुशराम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर के द्वारा पैरवी की गई।
घटना विवरण
घटना दिनांक 16/11/201 को करीब 10:30 बजे प्रार्थी अपने कपास के खेत में था उसी समय उसके खेत में से गोलू जा रहा था तो उसने उससे कहा कि खेत से मत जाओ फसल खराब होती है तो गोलू बोला कि यहीं से जाउंगा और मना करने पर विवाद कर मॉ बहन की बुरी-बुरी गालियांं देने लगा और मना करने पर वाद विवाद करने पर उसे गाल पर तमाचा मार दिया और बोला कि तुझे देख लूंगा एवं विनोद बांस की लकडी लेकर आये और मां बहन की गलियां देने लगे और बांस की लकडी से उसके सिर में, गर्दन नाक, मुंह में मारपीट किये जिससे खून निकलने लगा और दोनों उसे जान से मारने की धमकी देकर चले गये, जिसकी रिपोर्ट फरियादी के द्वारा थाना मोहगांव में की गई थाना मोहगांव द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व अपराध पंजीबद्व करते हुए प्रकरण में जमनाप्रसाद बघेल स.उ.नि.द्वारा विवेचना की गई और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।