लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी को 01 वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा
छिन्दवाड़ा, (दुर्गेश डेहरिया)। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्ना नीरज कुमार प्रजापति ने प्रकरण क्रमांक 427/15 अंतर्गत धारा 279,337,338,304ए भादवि के आरोपी संदीप पिता सुभाष गांजरे को दोषसिद्ध पाते हुए 279 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा, 338 भादवि में 06-06 माह सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड, धारा 337 भादवि में 03 माह सश्रम कारावास एवं 300 रू अर्थदण्ड तथा धारा 304ए भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 हजार रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
थाना पांढुर्णा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराया कि वह गजरी चौक पांढुर्णा में रहता है। उक्त दिनांक को उसे रिश्तेदारों के माध्यम से पता चला कि मोही घाटी के पास संजय अग्रवाल वगैरह का एक्सीडेंट हो गया है। उक्त सूचना पर वह बेटे अनुज के साथ घटनास्थल पर पहुंचा तो अनुराग अग्रवाल, कृष्णगोपाल अग्रवाल, संजय अग्रवाल, मनीषा, डॉ रितु अग्रवाल व अमंग अग्रवाल घायल अवस्था में मिले और संजय अग्रवाल ने बताया कि वे सभी स्फिट कार क्र एम.पी. 04 सीई 1153 से नागपुर जा रहे थे, जैसे ही करीब 08:30 बजे मोही घाट के पास पंहुचे तो सामने रांग साईस से बोलेरो क्रं एम.एच. 31 सीएन 1126 का चालक बडी तेज गति से आया, जिससे एक्सीडेट हो गया। फरियादी गोविंद ने सभी घायलो को पांढुर्णा अस्पताल पहुंचाया जहां पर चिकित्सको ने रितु अग्रवाल को मृत घोषित किया तथा शेष घायलो को मेडिकल कॉलेज नागपुर रैफर किया।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पांढुर्णा में अपराध क्रं 375/15 पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया दौरान विवेचना अभियुक्त द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध कारित करना पाए जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना पांढुर्ना पुलिस द्वारा अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह तोमर द्वारा एवं विवेचना उप निरीक्षक एच.एस.गौर द्वारा किया गया।