आरटीई के लिए पंजीकरण शुरू
जुन्नारदेव, (दुर्गेश डेहरिया)। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों के लिए राज्य शासन द्वारा निशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। बीआर सी ओमप्रकाश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि विकासखंड के प्रायवेट स्कूलों में निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। जिसमें प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन कराकर निशुल्क शिक्षा प्राप्त की जा सकती है ऑनलाइन के माध्यम से पात्र हितग्राही मय दस्तावेज लेकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
लाटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा
प्रायवेट शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए स्कूल चुनने हेतु लाटरी निकाली जाएगी जिसमें अभिभावकों के संपर्क मोबाइल में SMS भेजकर सूचना भेजी जाएगी।