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मारपीट के आरोपियों को कठाेर कारावास की सजा
छिन्दवाड़ा, (दुर्गेश डेहरिया)। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्ना नीरज कुमार प्रजापति ने प्रकरण क्रमांक 25/15 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भादवि के आरोपीगण राजू उईके पिता प्यारे उईके को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया एवं आरोपी बाला उर्फ बालू पिता पंजाबराव को धारा 324 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
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