आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल
छिन्दवाड़ा, (दुर्गेश डेहरिया)। न्यायालय देवरथ सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जुन्नारदेव द्वारा थाना जुन्नारदेव के अपराध क्रमांक 193 /22 के आरोपी अनमोल डेविड उर्फ मंजित उर्फ बाबा उम्र 22 वर्ष निवासी जुन्नारदेव का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया।जिसका विरोध मध्यप्रदेश शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रतन सिंह धुर्वे के द्वारा किया गया।
अभियोजन तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। घटना का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी घटना 8 जून को अपनी मां गौरीबाई की तबीयत खराब होने से उसे शासकीय अस्पताल जुन्नारदेव मोटरसाइकिल से ले जा रहे थे। मोटरसाइकिल सुखलाल चला रहा था। चर्च के पास मिशन अस्पताल के सामने मोटरसाइकिल गड्ढे में धीरे चलाने के लिए कहा तभी करीब 1 बजे रात को मोटरसाइकिल बंद हो गई।
तभी मिशन अस्पताल के पास एक लड़का आया और मोटरसाइकिल की चाबी निकाल लिया और शराब पीने के लिए रुपयों की मांग करने लगा। उसे रुपए देने से मना किया तो गाली गलौच कर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा और कहने लगा कि तू मुझे नहीं जानता लोग मुझे बाबा उर्फ अनमोल के नाम से जानते हैं। तू पता कर लेना। मारपीट करने से प्रार्थी की दाहिनी आंख एवं पीठ में चोट आई।आरोपी ने उससे आधार कार्ड देखने के लिए मांगा जो कि अपने पास रख लिया।
प्रार्थी द्वारा अपनी मां का इलाज कराने के बाद थाना जुन्नारदेव जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थाना जुन्नारदेव द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 294,323,327,506 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया।